साल खत्म होने से पहले इन 4 चीजों का आधार से लिंक करना न भूलें, जानें क्या है डेडलाइन?

साल खत्म होने से पहले इन 4 चीजों का आधार से लिंक करना भूलें, जानें क्या है डेडलाइन?

 साल खत्म होने से पहले इन 4 चीजों का आधार से लिंक करना भूलें, जानें क्या है डेडलाइन? नई दिल्ली। साल 2017 बस अब अपने आखिरी पड़ाव में हैं। साल के खत्म होने के साथ ही लोग नए साल से स्वागत के जश्न की तैयारियों में जुट गए हैं, लेकिन आप नए साल के जश्न में डूबे इससे पहले आप आधार से जुड़े इन 4 कामों को कर ना भूलें वरना आपके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। दरअसल सरकार ने कई सरकारी योजनाओं को आधार से लिंक कर दिया है। आधार लिंक की डेडलाइन मिस करने पर आपकी परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए हमारी सलाह है कि नए साल के जश्न में डूबने से पहले आप आधार कार्ड को 4 जरूरी सेवाओं से जरूर लिंक करा लें। आधार को पैन कार्ड से करें लिंक अगर आपने अब तक आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक नहीं करवाया है तो बिना देर किए ही आधार को पैन से लिंक करवाए। सरकार ने आधार को पैन कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2017 तय की है। अगर तय डेडलाइन पर आप आधार को पैन से लिंक नहीं कराते हैं तो आप आयकर रिटर्न नहीं भर पाएंगे। बैंक-बीमा सेवाओं से करें लिंक पैन कार्ड के अलावा आपको अपने बैंक अकाउंट

 क्रेडिट कार्ड, बीमा पॉलिसी, इक्विटी और म्यूचुअल फंड ,पीपीएफ, किसान विकास पत्र, एनएससी, सुकन्या समृद्धि योजना जैसी स्मॉल सेविंग्स को भी आधार से लिंक करवाना है। इसके लिए 31 दिसंबर 2017 आखिरी तारीख है। अगर आपने किसी बैंक या फाइनेंस कंपनी से कोई कर्ज लिया है तो उन्हें भी अपनी आधार डीटेल जरूर दें, इसके लिए भी 31 दिसंबर 2017 आखिरी तारीख है। मोबाइल नंबर से लिंक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद टेलिकॉम ऑपरेटरों को अपने ग्राहकों के नंबर को आधार से लिंक करने का आदेश दिया गया है। इस आदेश के मुताबिक देशभर के मोबाइल फोन यूजर्स को अपने री-वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 6 फरवरी 2018 तक पूरा करना है। ऐसे में किसी परेशानी से बचने के लिए और आखिरी वक्त में होने वाली भीड़ से बचने के लिए नए साल से पहले ही अपने मोबाइल सिम को आधार से लिंक करवा लें। सोशल सिक्यॉरिटी योजनाओं को लिंक सरकार ने सोशल स्कीम्स के लाभार्थियों के लिए भी आधार को अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने इसकी डेडलाइन बढ़ाकर 31 दिसंबर 2017 कर दी है। इसके अलावा एलपीजी सब्सिडी, स्कॉलरशिप योजनाओं, पेंशन और पीडीएस के लिए आधार लिंक करवाना जरूरी है।

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